नवी मुंबई में यशश्री शिंदे की निर्ममता से हुई हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि यहीं से 2 और नए मामले सामने आए हैं। रविवार (28 जुलाई, 2024) को महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई के पेनकरपाड़ा इलाके में मोहम्मद ग़ालिब शेख और तालिब के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन दोनों पर एक 17 वर्षीया नाबालिग लड़की के यौन शोषण और उसे धमकाने का आरोप है। दोनों आरोपितों की प्रताड़ना से पीड़िता ने आत्महत्या कर ली है।
वहीं दूसरे मामले में मीरा रोड के डॉक्टर आसिफ खान पर एक हिन्दू महिला से बहला-फुसला कर रेप करने और गर्भपात करवा कर फरार होने का केस दर्ज हुआ है।
तालिब और ग़ालिब की वजह से हिन्दू लड़की ने की आत्महत्या
पहला मामला मुंबई के पेनकरपाड़ा इलाके का है। यहाँ के कश्मीरा पुलिस स्टेशन में 28 जुलाई, 2024 को पुलिस ने 17 वर्षीया मृतका की माँ की शिकायत पर FIR दर्ज की है। शिकायत में लड़की की माँ ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ जिले के एक गाँव की रहने वाली है। उसके गाँव का ही रहने वाला ग़ालिब शेख अक्सर पीड़िता का पीछा किया करता था। पीड़िता का स्कूल आने-जाने के दौरान पीछा किया जाता था। इस दौरान ग़ालिब शेख लड़की पर खुद से निकाह करने का दबाव भी बनाता था।
लड़की की माँ के मुताबिक, आरोपित उनकी बेटी को यह कह कर भी धमकाता था कि अगर उसने कहीं और शादी की तो अंजाम बुरा होगा। बीच में एक बार आरोपित पीड़िता का अपहरण कर के मुंबई ले कर चला गया था। तब मामले की शिकायत आज़मगढ़ के निजामाबाद थाने में दर्ज हुई थी। काफी मशक्क्त के बाद पुलिस पीड़िता को बरामद कर पाई थी। आखिरकार मजबूरी में लड़की का स्कूल जाना छुड़वा दिया गया। इस बार से नाराज हो कर ग़ालिब शेख ने लड़की और उसके घर वालों को धमकी देना जारी रखा।
शिकायत में आगे बताया गया है कि 22 जुलाई, 2024 को एक बार फिर से लड़की अपने घर से लापता हो गई। लड़की के परिजन खोजबीन में जुटे ही थे कि उन्हें पता चला कि पीड़िता ने 25 जुलाई को आत्महत्या कर ली है। पीड़िता की माँ को बताया गया कि अंतिम बार उसकी बेटी को ग़ालिब शेख के साथ मुंबई में देखा गया था। मृतका की माँ का आरोप है कि ग़ालिब शेख ने तालिब शेख के साथ मुंबई के पेनकरपाड़ा में उनकी बेटी का यौन शोषण किया जिस से आहत हो कर उसने आत्महत्या कर ली।
पीड़िता ने फाँसी लगा कर जान दी है। बताया जा रहा है कि उसके शरीर पर चोट के भी निशान दिख रहे थे।
मृतका की माँ का यह भी आरोप है कि उनकी बेटी के साथ ग़ालिब शेख ने पहले भी कई बार यौन उत्पीड़न किया था। दुष्कर्म के बाद पीड़िता को मुँह बंद करने की धमकी दी जाती थी। लड़की की माँ की इस शिकायत पर पुलिस ने गालिब शेख और तालिब शेख पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 137(2), 87, 96, 64(1), 108 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत FIR दर्ज की है। मामले में जाँच और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
डॉक्टर आसिफ खान द्वारा हिन्दू महिला का यौन शोषण
महिला उत्पीड़न का दूसरा मामला भी मुंबई से ही है। यहाँ 22 जुलाई को एक 34 वर्षीया हिन्दू महिला ने मीरा रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने पहले पीड़िता को प्यार के जाल में फँसाया और बाद में लम्बे समय तक उसका यौन शोषण किया। यौन शोषण के दौरान आसिफ पीड़िता से निकाह करने का वादा किया करता था। उसने विश्वास में लेने के लिए लड़की की अपनी अम्मी रज़िया खान से भी बात करवाई थी।
यौन उत्पीड़न का यह दौरा फरवरी 2023 से जून 2024 तक चला। शिकायत में बताया गया है कि लगातार यौन शोषण की वजह से पीड़िता 3 बार गर्भवती हुई लेकिन डॉक्टर आसिफ ने हर बार उसका गर्भपात करवा दिया। इस बीच पीड़िता ने डॉक्टर पर खुद से निकाह करने का दबाव बनाया। आरोप है कि आसिफ ने पहले तो आनाकानी और बाद में पीड़िता की बेरहमी से पिटाई की। कुछ दिन बाद डॉक्टर आसिफ पीडिता को मुंबई में छोड़ कर अपने घर गुजरात के वापी भाग गया। उसने शादी से साफ़ इनकार कर के पीड़िता का फोन भी उठाना बंद कर दिया।
आखिरकार पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर डॉक्टर आसिफ खान के खिलाफ केस दर्ज कर के जाँच शुरू कर दी है। आरोपित पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2)(एन), 313 और 420 के साथ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 173 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यशश्री शिंदे की हुई थी निर्ममता से हत्या
गौरतलब है कि इसी साल 26 जुलाई को नवी मुंबई के उरण तालुका में आने वाले कोटनाका में एक पेट्रोल पंप के पास एक सुनसान सड़क पर एक महिला का शव पड़ा मिला था। शव बुरी तरह से क्षत-विक्षत कर दिया गया था। मृतका के गुप्तांगों पर चाकुओं के कई वार किए गए थे। पहचान मिटाने के लिए चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था। जाँच के दौरान मृतका की पहचान 20 वर्षीया यशश्री शिंदे के तौर पर हुई थी। पीड़िता के परिजनों ने हत्या का आरोप दाऊद शेख के पर लगाया था।
पीड़िता के पिता ने बताया कि साल उन्होंने दाऊद शेख के खिलाफ अपनी बेटी से छेड़खानी करने की FIR दर्ज करवाई थी। तब पीड़िता नाबालिग थी इसलिए यह केस IPC की धारा 354 और 506 के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई थी। इस केस में दाऊद शेख को को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल से छूट कर दाऊद पहले कर्नाटक गया और कुछ दिनों पहले बदला लेने की नीयत से वापस मुंबई आया। आरोप है कि दाऊद ने पहले पीड़िता को प्यार के जाल में फँसाया और बाद में उसकी सुनसान में ले जा कर हत्या कर दी।