उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में शनिवार (7 फरवरी 2026) को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बने एक धार्मिक ढांचे को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशों और लंबी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद की गई। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल और PAC तैनात की थी, जिससे पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, जिस जमीन पर यह निर्माण किया गया था, वह राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-5 की सरकारी बंजर भूमि के रूप में दर्ज थी। आरोप है कि इस जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया था। SDM सदर प्रमोद कुमार ने बताया कि इस भूमि को लेकर वर्ष 2008 से कानूनी विवाद चल रहा था और कई स्तरों पर सुनवाई के बाद निर्माण को अवैध घोषित किया गया।
तहसीलदार न्यायालय ने पहले ही संबंधित निर्माण को अवैध मानते हुए बेदखली के आदेश जारी कर दिए थे। इसके बाद मामला सिविल कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन संबंधित पक्ष को वहां से भी कोई राहत नहीं मिली और याचिका खारिज कर दी गई। अदालत की सभी कानूनी बाधाएं समाप्त होने के बाद प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की।
शनिवार दोपहर दो बुलडोजरों की सहायता से करीब 300 वर्गगज में बने ढांचे को लगभग एक घंटे में हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई।
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