केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में 3 विधेयक पेश किए। ये बिल देश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। शाह ने बिल पर बोलते हुए कहा कि अब देश में अंग्रेजों द्वारा लाए गए कानून नहीं चलेंगे और भारतीय आपराधिक कानूनों में बदलाव होगा।
3 बिल किए गए पेश
शाह ने लोकसभा में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए तीन विधेयक पेश किए। ये कानून ब्रिटिश काल के कानून थे। इन तीनों कानूनों को आगे की जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाएगा।
#WATCH | Union Home Minister Amit Shah says, "…Under this law, we are repealing laws like Sedition…," as he speaks on Bharatiya Nyaya Sanhita Bill, 2023; The Bharatiya Sakshya Bill, 2023 and The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita Bill in Lok Sabha. pic.twitter.com/CHlz0VOf7Z
— ANI (@ANI) August 11, 2023
ये तीन कानून हैं-
- भारतीय न्याय संहिता 2023
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
- भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023
शाह ने कहा, – “इस विधेयक के तहत हमने लक्ष्य रखा है कि सजा का अनुपात 90 फीसद से ऊपर ले जाना है। इसीलिए, हम एक महत्वपूर्ण प्रावधान लाए हैं कि जिन धाराओं में 7 साल या उससे अधिक जेल की सजा का प्रावधान है, उन सभी मामलों में फॉरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा।”
#WATCH | Union Home Minister Amit Shah says, "…Under this Bill, we have set the goal that the conviction ratio has to be taken above 90%. That is why, we have brought an important provision that the Sections which provide for 7 years or a greater jail term, under all those… pic.twitter.com/Ap0eSzdCsG
— ANI (@ANI) August 11, 2023
शाह बोले- न्याय दिलाने पर फोकस
गृह मंत्री ने कहा कि पहले के कानून ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करने की भावना से लाए गए थे, लेकिन नए तीन कानून भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं। शाह ने कहा कि अब लक्ष्य सजा देना नहीं, न्याय दिलाना होगा। अपराध रोकने की भावना पैदा करने के लिए सजा दी जाएगी।
भगोड़ों को सजा देने के लिए भी प्रावधान
शाह ने कहा कि अब कोई भगोड़ा भी देश के कानून से नहीं बच सकता है। उन्होंने कहा कि नए कानून में अब प्रावधान किया गया है कि सत्र न्यायालय किसी भी व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी केस चला सकती है और जिसे बचना होगा वो भारत लौटकर केस लड़ेगा।