दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद कजेजरीवाल को शराब नीति मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मार्च (गुरुवार) को कहा, “हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दे सकते.” इससे पहले केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि वे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को जवाब देने और नई अंतरिम याचिका दायर करने के लिए भी कहा है. 22 अप्रैल को इस केस की अगली सुनवाई होगी.
Delhi HC refuses to grant any interim protection from coercive action to Delhi CM Arvind Kejriwal and said at this stage we are not inclined to grant an interim relief.
However, the court sought a response from ED on this fresh interim plea and listed the matter for April 22,… pic.twitter.com/Laxg9TbY3f
— ANI (@ANI) March 21, 2024
केजरीवाल ने ईडी की 9वें समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. ED ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा गया था. केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे. उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने बार-बार समन भेजने को लेकर ED को तलब भी किया था.
शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं. जबकि AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी बीते साल अरेस्ट किया गया था. वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा है. सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर थे.
सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने 20 मार्च को कोर्ट में केजरीवाल का पक्ष रखा था. उन्होंने कहा- “ED AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है. जांच एजेंसी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है.” वकीलों ने कहा- “केजरीवाल भाग नहीं रहे हैं. वे सामने आएंगे, बशर्ते उन्हें सुरक्षा दी जाए. भले ही ED यह न बताए कि उन्हें आरोपी, संदिग्ध या गवाह के रूप में बुला रही है.”
केजरीवाल की तरफ से पेश हुए सिंघवी ने कहा, “ED केवल समन जारी कर रही है. कोई सवाल नही है, उनमें लगातार समन जारी हुए है. हमारे सवाल का जवाब ED ने नहीं दिया हैं. क्या ED 2 महीने का इंतजार नहीं कर सकती. एक बार चुनाव खत्म हो जाने दे. तब तक हमें प्रोटेक्शन दे.” इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि वे पेश होंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर.
ED ने कोर्ट के सवालों का दिया जवाब
ED की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकती. कोर्ट ने कहा कि यह आवेदन कल के मामले में तारीख दिए जाने के बाद ही दाखिल किया गया है. इस पर ASG ने कहा कि जो रिलीफ उन्हें कल नहीं मिली, वह सिर्फ इस आवेदन को दाखिल करके आज नहीं मिल सकती. ASG ने कहा कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा का चुनाव नही लड़ रहे हैं फिर भी समन पर पेश नहीं हो रहे हैं.
Hearing resumes in Delhi High Court on Delhi CM Arvind Kejriwal's plea seeking no coercive action
What prevented you from arresting him, why are you issuing summons back to back: Court to ASG SV Raju (appeared for ED)
Raju: We never said that we're going to arrest. The power is… https://t.co/5K0tx6ioV1
— ANI (@ANI) March 21, 2024
इस पर कोर्ट ने कहा, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं. इस पर ED की ओर से कहा गया कि इसका मतलब यह नहीं है कि वो समन का पालन नहीं करेंगे. ASG ने कहा केजरीवाल लोकसभा के उम्मीदवार नहीं हैं. इन्हें पहली बार तो बुलाया नहीं गया है. कोर्ट ने कहा कि आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इस पर हमने कब कहा की हम गिरफ्तार करेंगे, हमने पूछताछ के लिए बुलाया है.
चुनाव के लिए किसी को राहत नहीं दी जा सकती- ED
ASG ने पहले के कुछ फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि महज चुनाव के लिए किसी व्यक्ति को अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती. हमने कब कहा कि हम उनको गिरफ़्तार करने के लिए बुला रहे हैं? हम जांच के लिए बुला रहे हैं. हम गिरफ़्तार करें या न करें, हमें गिरफ़्तार करने का अधिकार है लेकिन कम से कम उन्हें पूछताछ के लिए आएं तो.