सुप्रीम कोर्ट ने आज भोजशाला ASI सर्वे से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका पर विचार करने से इनकारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी याचिका के साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाएं। जानकारी दे दें कि यह याचिका कमाल मौला मस्जिद के मुतवल्ली (कार्यवाहक) काजी मोइनुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि इनकार के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है।
हाईकोर्ट जाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने आज कमल मौला मस्जिद के मुतवल्ली को भोजशाला और कमल मौला मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे करने के लिए एएसआई को निर्देश देने वाले हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से संबंधित अपनी याचिका के साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। बता दें कि इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई को भोजशाला के सर्वे के लिए आदेश दिया था। तब याचिकाकर्ता क़ाज़ी मोइनुद्दीन हाईकोर्ट में पक्षकार नहीं थे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता काजी मोइनुद्दीन, जो कमल मौला मस्जिद के मुतवल्ली हैं, हाई कोर्ट में पक्षकार नहीं थे। इसके बाद याचिकाकर्ता क़ाज़ी मोइनुद्दीन ने अपनी याचिका वापस ले ली।
पहले भी कर चुका इनकार
गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को भी भोजशाला के एएसआई सर्वे कराने वाली एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि उसकी इजाजत के बिना सर्वे के रिजल्ट्स के आधार पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर्ता के वकील की दलील सुनने के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एएसआई को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब-दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी साफ किया कि सर्वे के दौरान कोई खुदाई नहीं की जाएगी,जिससे परिसर की प्रकृति बदलती हो।