2018 रेप मामले में स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में कोर्ट एक अप्रैल को सजा सुनाएगा। बजिंदर सिंह पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। वर्ष 2018 में बजिंदर पर रेप का केस दर्ज हुआ था। उन पर जीरकपुर की महिला ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। बजिंदर पर महिला ने आरोप लगाया था कि उसने यौन उत्पीड़न का वीडियो बनाया और धमकी दी। इस मामले में बजिंदर के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था और बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। बजिंदर सिंह के खिलाफ दो दिन पहले ही मोहाली में मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। इससे पहले फरवरी में भी एक महिला ने बजिंदर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था।
बजिंदर सिंह चमत्कार करने के झूठे दावों के चलते चर्चा में आए थे। वह अपने चमत्कार के जरिए कई लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। बड़ी संख्या में उनके समर्थक इन दावों पर यकीन भी करते हैं, लेकिन अब बजिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
मोहाली में मारपीट का मामला दर्ज
पंजाब पुलिस ने मंगलवार (25 मार्च) को एक महिला की शिकायत के आधार पर बजिंदर सिंह के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में मामला दर्ज कर लिया है। कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से एक वीडियो प्रसारित हुआ था, जिसमें स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक द्वारा महिला को थप्पड़ मारते हुए और उससे बहस करते हुए देखा गया था। मोहाली पुलिस ने 35 वर्षीय महिला द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय में शिकायत किए जाने के बाद दर्ज हुए मामले की जांच शुरू की। वह मंगलवार को मुल्लांपुर में पुलिस के समक्ष पेश हुई और अपना बयान दर्ज कराया।
Mohali court pronounces Pastor Bajinder Singh guilty in a 2018 sexual harassment case. Pronouncement of sentence on punishment on 1st April.
— ANI (@ANI) March 28, 2025
मामले की प्रमुख बातें:
विषय | विवरण |
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आरोपी का नाम | बजिंदर सिंह (42 वर्ष), स्वयंभू पादरी |
पहला केस | वर्ष 2018 में जीरकपुर की महिला ने यौन उत्पीड़न, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का केस दर्ज कराया |
ताजा स्थिति | 2018 रेप केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया; सजा 1 अप्रैल 2025 को सुनाई जाएगी |
अन्य मामले | फरवरी 2025 में एक और महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया |
मारपीट का केस | 25 मार्च 2025 को मोहाली में महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने पर FIR |
धारा | IPC की धारा 354A, 354D, 506 के तहत केस |
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) | स्वतः संज्ञान लेकर पंजाब पुलिस से जवाब तलब किया |
कानूनी प्रक्रिया और सजा का संभावित असर
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1 अप्रैल 2025 को कोर्ट द्वारा सजा का ऐलान इस केस की अगली बड़ी खबर होगी।
IPC की धारा 376 के तहत 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा संभव है। -
अन्य यौन उत्पीड़न और मारपीट मामलों की पुलिस जांच जारी है।
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बजिंदर सिंह के खिलाफ कई पीड़िताएं खुलकर सामने आ रही हैं, जिससे उनके नेटवर्क के कई और खुलासे संभव हैं।