कोलकाता के आरजी कर रेप-हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को अदालत ने दोषी करार दिया है। यह मामला 9 अगस्त 2024 को 31 वर्षीय महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या से जुड़ा है। इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था और स्वास्थ्य सेवाओं में भारी व्यवधान पैदा किया था।
अदालती कार्यवाही और फैसला:
- दोषी करार:
- कोर्ट ने संजय रॉय को भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी ठहराया।
- जज ने कहा कि संजय ने महिला डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न किया और उसकी गला दबाकर हत्या की।
- संजय का पक्ष:
- संजय रॉय ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है।
- लेकिन जज ने कहा कि सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूत और गवाहों की गवाही ने आरोपों को सिद्ध कर दिया है।
- सजा:
- धारा 64 के तहत न्यूनतम 10 साल की सजा।
- धारा 66 के तहत 25 साल या आजीवन कारावास, या मृत्युदंड।
- सोमवार (22 जनवरी 2025) को सजा का ऐलान होगा।
Additional District Judge Sealdah Court finds accused Sanjay Roy guilty in the RG Kar rape-murder case. The court says the quantum will be given on Monday.
Accused Sanjay says to the judge, "I have been falsely implicated. I have not done this. Those who have done so are being… https://t.co/OBMM51azZU
— ANI (@ANI) January 18, 2025
मामले का विवरण:
- घटना:
- 9 अगस्त 2024 को आरजी कर अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में पीड़िता का शव मिला।
- घटना के बाद डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई थीं।
- सबूत:
- पुलिस ने घटना के तुरंत बाद संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया।
- पीड़िता के शव के पास एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला, जिसे आरोपी के साथ जोड़ा गया।
- सीसीटीवी फुटेज में संजय को घटना स्थल में प्रवेश करते देखा गया।
- गवाह और सुनवाई:
- इस मामले की सुनवाई बंद कमरे में 12 नवंबर से शुरू हुई थी।
- कुल 50 गवाहों से पूछताछ की गई।
- 9 जनवरी को सुनवाई पूरी हुई।
सामाजिक और कानूनी प्रभाव:
यह मामला न केवल एक भयावह अपराध का उदाहरण है, बल्कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और कार्यस्थलों पर सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर करता है। आरोपी को दोषी ठहराए जाने से पीड़िता के परिवार और समाज को न्याय की उम्मीद है। सोमवार को सजा के ऐलान के बाद यह देखना होगा कि अदालत इस जघन्य अपराध के लिए कितनी कठोर सजा सुनाती है।