आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें कौशल विकास घोटाले मामले में चार हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक के लिए सशर्त जमानत दी है।
Skill development case: TDP chief Chandrababu Naidu gets interim bail till November 24
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— ANI Digital (@ani_digital) October 31, 2023
24 नवंबर को करना होगी आत्मसमर्पण
कोर्ट की ओर से जारी जमानत के आदेश में नायडू को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें चार हफ्तों बाद (24 नवंबर) को आत्मसमर्पण करना होगा। मामले में कोर्ट मुख्य जमानत याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगी। साथ ही निर्देश है कि नायडू चिकित्सीय जांच के लिए सिर्फ अस्पताल जा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें किसी भी अन्य कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं होगी। हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा न लेने का आदेश दिया है।
Andhra Pradesh High Court granted conditional bail to former Andhra Pradesh CM and TDP chief N Chandrababu Naidu till November 24 and has ordered him to surrender on 24th November. The court will hear arguments on the main bail petition on 10th November. The Court has ordered him…
— ANI (@ANI) October 31, 2023
10 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को राज्य के कौशल विकास निगम से जुड़े कथित 371 करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में 10 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह राजमुंदरी सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
अवैध लाइसेंसिंग मामले में भी हैं आरोपी
आपराधिक जांच विभाग द्वारा चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी ने प्रदेश में राजनीतिक उथल-पुथल को जन्म दिया था। साथ ही टीडीपी समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प की खबरें भी सामने आईं थीं। नायडू को अपने शासन काल में शराब कंपनियों को कथित तौर पर अवैध लाइसेंस देने के मामले में भी आरोपी बनाया गया है।