ITR Filing 2025: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन – अब 15 सितंबर तक भर सकेंगे रिटर्न
📢 केंद्र सरकार ने आम टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। आयकर विभाग (Income Tax Department) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है।
क्या है इस बदलाव का मतलब?
विवरण | जानकारी |
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पुरानी आखिरी तारीख | 31 जुलाई 2025 |
नई आखिरी तारीख | 15 सितंबर 2025 |
लागू होगा | वेतनभोगी, फ्रीलांसर, छोटा व्यापारी आदि जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता |
समयसीमा बढ़ाने की वजह | ITR फॉर्म्स में बदलाव, सिस्टम अपडेट्स, TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन की टेस्टिंग |
क्यों बढ़ाई गई समयसीमा?
CBDT के अनुसार:
- ITR फॉर्म्स में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
- इन बदलावों को लागू करने और टेस्ट करने में समय लग रहा है।
- टैक्सपेयर्स को पर्याप्त समय देने और रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह फैसला लिया गया।
किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?
- सैलरीड क्लास (wage earners)
- मध्यवर्गीय परिवार
- छोटे व्यवसायी जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं होती
- उन्हें अब करीब 46 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है।
अगर समय पर नहीं किया ITR फाइल?
- अगर आप 15 सितंबर 2025 के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
- साथ ही रिफंड में देरी, और भविष्य में लोन/वीजा आवेदन में परेशानी हो सकती है।
क्या करें अब?
- जो लोग अब तक ITR नहीं भर पाए थे, वे सिस्टम अपडेट होने के बाद आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- टैक्सपेयर्स को सलाह है कि वे जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करें, ताकि आखिरी समय की भीड़ से बचा जा सके।