‘मोदी’ सरनेम मामले में सांसदी जाने के बाद कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी ने अपना राजनियक पासपोर्ट जमा करवा दिया था। इसके बाद उन्होंने आम पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है। इस आवेदन का पूर्व भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया है। बताते चलें कि राहुल गाँधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपित हैं। इसलिए नया पासपोर्ट बनवाने के लिए उन्हें NOC की जरूरत है।
राहुल गाँधी ने नए पासपोर्ट के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार (24 मई 2023) को इस याचिका का विरोध किया है। स्वामी ने कहा कि राहुल गाँधी बार-बार विदेश जाते रहते हैं। उनके विदेश जाने से नेशनल हेराल्ड मामले की जाँच प्रभावित हो सकती है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलों को सुना और उन्हें राहुल गाँधी की अर्जी पर अपना जवाब देने के लिए कहा। इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार (26 मई 2023) को होगी
वहीं, राहुल गाँधी के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, इसलिए राहुल गाँधी को एनओसी मिलनी चाहिए। बताते चलें कि राहुल गाँधी अमेरिका की 10 दिन की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस दौरान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देने सहित उनके कई कार्यक्रम हैं। इसलिए उन्होंने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है।
गौरतलब है कि राहुल गाँधी पर देश की अलग-अलग अदालतों में कई राजनीतिक मामले दर्ज हैं। इसलिए पासपोर्ट नियमों के मुताबिक उन्हें अपने मामलों में NOC लेनी होगी। राहुल गाँधी नेशनल हेराल्ड और आपराधिक मानहानि से जुड़े मामलों में जमानत पर हैं।