यह दो दिवसीय कार्यशाला INTERPOL नोटिस प्रणाली के अनुपालन को समझने और उसे लागू करने में भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इसमें INTERPOL के नोटिस सिस्टम, कानूनी ढांचे, अनुपालन प्रक्रियाओं, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर गहन चर्चा हुई।
INTERPOL नोटिस प्रणाली और अनुपालन प्रक्रिया
INTERPOL विभिन्न रंग-कोडित नोटिस जारी करता है, जिनका उपयोग भगोड़े अपराधियों को पकड़ने, गुमशुदा व्यक्तियों का पता लगाने और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जाता है। इस कार्यशाला में इन नोटिसों की समीक्षा और अनुपालन जांच तंत्र पर विशेष ध्यान दिया गया।
INTERPOL के प्रमुख नोटिस इस प्रकार हैं:
- रेड नोटिस: भगोड़े अपराधियों को पकड़ने और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में सहायता के लिए।
- ब्लू नोटिस: किसी व्यक्ति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए।
- ग्रीन नोटिस: किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों से संबंधित चेतावनी जारी करने के लिए।
- येलो नोटिस: गुमशुदा व्यक्तियों, विशेष रूप से नाबालिगों और मानसिक रूप से अस्थिर लोगों का पता लगाने के लिए।
- ब्लैक नोटिस: अज्ञात शवों की पहचान के लिए।
- ऑरेंज नोटिस: संभावित खतरनाक व्यक्तियों, वस्तुओं या घटनाओं की सूचना देने के लिए।
- पर्पल नोटिस: नए प्रकार के अपराधों और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी साझा करने के लिए।
INTERPOL की अनुपालन प्रक्रिया और केस स्टडीज
कार्यशाला में INTERPOL नोटिस जारी करने की प्रक्रिया, इसके लिए आवश्यक कानूनी दस्तावेज, और इन नोटिसों से जुड़े संभावित कानूनी विवादों पर विस्तृत चर्चा की गई। CBI के कानूनी सलाहकारों और दिल्ली न्यायिक अकादमी के न्यायाधीशों ने INTERPOL नोटिसों की वैधता और अनुपालन के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।
CBI CONDUCTS A TWO-DAY WORKSHOP FOR INDIAN LAW ENFORCEMENT AGENCIES ON COMPLIANCE OF INTERPOL NOTICES AND DIFFUSIONS IN COLLABORATION WITH INTERPOL pic.twitter.com/6omcuKdAIU
— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) March 25, 2025
BHARATPOL पोर्टल की भूमिका
इस कार्यशाला में BHARATPOL पोर्टल के महत्व को भी रेखांकित किया गया। यह पोर्टल भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को INTERPOL के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका उपयोग करके भारतीय एजेंसियां:
- विदेशी देशों से आपराधिक मामलों में सहयोग का अनुरोध कर सकती हैं।
- INTERPOL नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से ट्रैक कर सकती हैं।
- विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों और प्रत्यर्पण अनुरोधों की निगरानी कर सकती हैं।
CBI का INTERPOL में NCB के रूप में कार्य करना
CBI भारत में INTERPOL के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB) के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और INTERPOL के बीच समन्वय स्थापित करना है। NCB-Delhi, केंद्रीय एजेंसियों (CBI, NIA, ED, DRI, NCB, दिल्ली पुलिस, WCCB) और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के INTERPOL लायजन अधिकारियों (ILOs) के साथ मिलकर काम करता है।
यह कार्यशाला INTERPOL के साथ भारत के सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। इसमें INTERPOL नोटिस प्रणाली, अनुपालन प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और BHARATPOL पोर्टल के उपयोग पर गहन चर्चा की गई। इससे भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक मामलों से निपटने में अधिक दक्षता मिलेगी और भगोड़ों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज होगी।