मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल, मद्रास हाई कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ जाकर ईडी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने इस मामले पर 21 जून को सुनवाई करने का फैसला लिया है।
Enforcement Directorate mentions before the Supreme Court, a case relating to Madras High Court allowing Tamil Nadu minister V Senthil Balaji to be moved to a private hospital in Chennai from the government hospital following his arrest by the agency.
Solicitor General Tushar… pic.twitter.com/scwEFOviWJ
— ANI (@ANI) June 19, 2023
प्रवर्तन निदेशालय ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उल्लेख किया कि मद्रास उच्च न्यायालय से संबंधित एक मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद सरकारी अस्पताल से चेन्नई के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई।
सभी पक्षों को सुनने और समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 21 जून को करने को राजी हो गया है।
गिरफ्तारी के बाद का उनका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो रोते नजर आ रहे थे। ईडी हिरासत में तबियत खराब होने के बाद उनको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने उन्हें सरकारी अस्पताल से कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया।
ईडी की ओर से बालाजी के भाई और पत्नी को भी मामले में सहयोग करने और पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।