‘पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाते हुए रील बनाने वाला फैजल निसार उर्फ फैजान का मंगलवार (22 अक्टूबर, 2024) को भारत माता के जयकारे लगाता वीडियो सामने आया है। इसमें वह जबलपुर के पुलिस स्टेशन में पहुँचकर तिरंगे को सलामी देता भी दिख रहा है।
पिछले दिनों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ₹50 हजार के निजी मुचलके पर उसे जमानत देते हुए तिरंगे को सलामी देने और भारत माता के जयकारे लगाने की शर्त लगाई थी। इसके अनुसार उसे हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को थाने पहुँच 21 बार तिरंगे को सलामी देनी है और ‘भारत माता की जय’ भी कहना है। यह शर्त तब तक लागू रहेगी जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।
इसी शर्त का पालन करने के लिए 22 अक्टूबर को फैजान पहली बार थाने पहुँचा। उसने मीडिया से बात करते हुए कहा, “भारत माता की जय। मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ। मैं हाईकोर्ट के आदेश का पालन करूँगा। मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूँगा।”
#WATCH | Madhya Pradesh: An accused man, Faizal Nisar alias Faizan salutes the Tiranga and raises Bharat Mata ki Jai slogans at Jabalpur Police Station, as part of his bail conditions. He was purportedly seen shouting the slogan "Pakistan Zindabad India Murdabad" in a video.
The… pic.twitter.com/WLVSJ5sm7K
— ANI (@ANI) October 22, 2024
थाना प्रभारी मनीष राज भदौरिया ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, “तय शर्तों के अनुसार यह पहला मंगलवार था, इसलिए फैजान थाने आया था। शर्त के अनुसार उसने 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाया। शर्तों के अनुसार उसे हर महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के बीच यहाँ आना होगा।”
गौरतलब है कि पाकिस्तान जिंदाबाद वाला वीडियो वायरल होने के बाद फैजान को गिरफ्तार किया गया था। पहले उसने इसे फर्जी मामला बताते हुए जमानत की गुहार लगाई थी। लेकिन सुनवाई के दौरान उसका झूठ पकड़ा गया। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने उसे सर्शत जमानत देते हुए कहा था कि इसका उद्देश्य उसके मन उस देश के प्रति सम्मान जगाना है जहाँ वो पैदा हुआ और रह रहा है।
बता दें कि इस मामले में 17 मई 2024 को भोपाल के मिसरौद पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। जाँच के बाद ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी। इस दौरान वीडियो क्लिप को आधार बनाया गया जिसमें आरोपित स्पष्ट रूप से नारेबाजी कर रहा था। जाँच में पुलिस ने पाया कि आरोपित पर पहले से 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।