शभर में आज से तीन नए आपराधिक कानून प्रभावी रूप से लागू हो गए हैं. इस बीच दिल्ली के कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत पहली FIR दर्ज की गई. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और सामान बेचने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी छाया शर्मा ने बताया कि इस कानून से हम दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं. इसमें डिजिटल साक्ष्य में बहुत जोर दिया गया है, इसका मतलब है कि अब साक्ष्य डिजिटली रिकॉर्ड होंगे. डिजिटली रिकॉर्ड से कोर्ट को समझने में ज्यादा आसानी होगी. दिल्ली पुलिस ने ऐप भी बनाया है. दिल्ली पुलिस के करीब 45 हजार जवानों को इन कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है. हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं.
Delhi: First FIR u/s of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 registered at Kamla Market PS in Delhi. Case registered against a street vendor u/s 285 of Bharatiya Nyaya Sanhita for obstruction under foot over bridge of New Delhi Railway Station and making sales.
— ANI (@ANI) July 1, 2024
5 फरवरी को शुरू हुई थी ट्रेनिंग
स्पेशल सीपी, ट्रेनिंग, छाया शर्मा ने आज 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, “भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो रहे हैं। आज से इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएंगी। इसके लिए हमारी ट्रेनिंग 5 फरवरी से शुरू हुई थी। हमने बुकलेट तैयार की, जिसकी मदद से हमने पुलिसकर्मियों को आने वाले बदलाव की तैयारी के लिए आसानी से प्रशिक्षित किया। सबसे अच्छी बात यह है कि हम पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ ‘दंड’ से ‘न्याय’ की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार डिजिटल साक्ष्य पर बहुत जोर दिया गया है। अब, साक्ष्य डिजिटल रूप से दर्ज किए जाएंगे फोरेंसिक विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ाई गई है। हमने एक पॉकेट बुकलेट तैयार की है, जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें IPC से लेकर BNS तक की धाराएं, BNS में जोड़ी गई नई धाराएं, वे श्रेणियां जो अब 7 साल की सजा के अंतर्गत आती हैं और एक तालिका जिसमें रोजमर्रा की पुलिसिंग के लिए जरूरी धाराएं हैं।”
#WATCH दिल्ली: 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों पर स्पेशल सीपी छाया शर्मा ने कहा, "आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू होना शुरू गए हैं। आज से इसमें FIR दर्ज होना भी शुरू हो जाएंगे। इस विषय में हमने ट्रेनिंग 5 फरवरी से शुरू कर दी थी…जो जांच में बदलाव लाए गए हैं उसको… pic.twitter.com/2jKxPGLEeG
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 1, 2024