एल्गार परिषद मामले में गौतम नवलखा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. एल्गार परिषद केस में गिरफ्तार गौतम नवलखा को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति एएस गडकरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जमानत को लेकर नवलखा की याचिका को ‘स्वीकार’ किया जाता है. सुनवाई के दौरान एनआईए ने कोर्ट से छह सप्ताह के लिए आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया ताकि एनआईए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अपील कर सके. इसके बाद कोर्ट ने अपने आदेश पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी.
बता दें कि अगस्त 2018 में गिरफ्तार किए गए नवलखा को पिछले साल नवंबर में हाईकोर्ट ने घर में नजरबंद करने के आदेश दिए थे. इस वक्त नवलखा नवी मुंबई में हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवलखा को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है. नवलखा इस मामले में जमानत पाने वाले सातवें आरोपी हैं. बता दें कि अप्रैल में इस मामले में विशेष अदालत ने नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि कार्यकर्ता प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) के सक्रिय सदस्य थे.
Bombay High Court grants bail to Gautam Navlakha in the 2018 violence case related to Elgaar Parishad and Bhima Koregaon Pune. The order is stayed for 3 weeks so that if NIA wants to appeal in the Supreme Court.
— ANI (@ANI) December 19, 2023
सितंबर में हाईकोर्ट का किया था रुख
सितंबर में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करने के दौरान नवलखा ने कहा था कि विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने की गलती की है. एनआईए की विशेष अदालत से नियमित जमान याचिका खारिज होने के बाद नवलखा ने पूर्व में हाईकोर्ट का रुख किया था. एनआईए ने तब नवलखा की जमानत याचिका का विरोध किया था. एनआईए ने कोर्ट को बताया था कि उनकी भर्ती के लिए उन्हें पाकिस्तान इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के जनरल से मिलवाया गया था.