लोगों के पास कई दस्तावेज होते हैं. इन दस्तावेजों में पैन कार्ड और आधार कार्ड भी अहम दस्तावेजों में गिने जाते हैं. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है. लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना काफी जरूरी है. ऐसे में अब पैन और आधार को एक दूसरे से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 है. हालांकि पैन को आधार से लिंक करने के दौरान लोगों को एक अहम बात का भी ध्यान रखना .
लोगों के पास कई दस्तावेज होते हैं. इन दस्तावेजों में पैन कार्ड और आधार कार्ड भी अहम दस्तावेजों में गिने जाते हैं. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है. लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना काफी जरूरी है. ऐसे में अब पैन और आधार को एक दूसरे से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 है. हालांकि पैन को आधार से लिंक करने के दौरान लोगों को एक अहम बात का भी ध्यान रखना चाहिए.
अगर कोई निर्धारित तारीख तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा. ऐसे में आप केवल 1,000 रुपये का भुगतान करके ऑनलाइन तरीके से पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं. पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा.
इसके बाद वहां पर लॉगइन करना होगा. अगर वहां पर आपको अकाउंट नहीं है तो पैन कार्ड का इस्तेमाल करके नया अकाउंट बनाना होगा. ध्यान दें कि लॉगिन के लिए यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा. इसी तरह आधार और पैन को utiitsl.com या egov-nsdl.co.in सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है.