केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। इसी के साथ देशभर में सीएए लागू हो गया और अब बुधवार को सरकार ने सीएए को लेकर एक नया अपडेट दिया है। बता दें कि सरकार जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाली है, जिसके माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक प्रवासी आवेदक सीएए को लेकर किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकेंगे।
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर
गृह मंत्रालय ने बताया कि CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदकों की सहायता के लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा। ऐसे में सीएए-2019 से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए आवेदक भारत में कहीं से भी टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकेंगे। हालांकि, यह सुविधा सुबह आठ बजे से लेकर रात आठ बजे तक उपलब्ध रहेगी।
Under the Citizenship Amendment Act of 2019, a helpline number will soon be launched to assist applicants for Indian citizenship. Applicants can call toll-free from anywhere in India to obtain information related to CAA-2019. The service will be available from 8 AM to 8 PM:…
— ANI (@ANI) March 13, 2024
क्या है नागरिकता संशोधन कानून?
नागरिकता संशोधन कानून देशभर में लागू हो गया। दरअसल, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1955 में संशोधन कर सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और इसाई समुदाय के अवैध प्रवासियों के लिए बड़ा रास्ता तैयार किया था। सरकार ने नौ दिसंबर, 2019 को लोकसभा में इस बिल को पेश किया और उसी दिन लोकसभा से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हो गया।
लोकसभा में पारित होने के दो दिन बाद 11 दिसंबर, 2019 को राज्यसभा की भी मुहर लग गई और अगले ही दिन राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया।