हर्ष संघवी ने विधानसभा में मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में व्यापक बदलावों की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने बताया कि नियम 44 के तहत नया सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
हर्ष संघवी ने सदन में कहा, “अगर कोई भी व्यक्ति हमारे राज्य की बेटियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। हम करोड़ों बेटियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह खड़े हैं।” उन्होंने आधुनिक समय में ‘लव जिहाद’ को लेकर भी चेतावनी दी और इसे ऐतिहासिक रूप में रावण और अलाउद्दीन खिलजी के अपराधों से जोड़ा।
नया मैरिज रजिस्ट्रेशन सिस्टम: स्टेप बाय स्टेप
स्टेप 1:
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दूल्हा-दुल्हन और दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ एप्लीकेशन जमा।
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एप्लीकेशन नोटराइज़ किया जाएगा।
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पहचान के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फोटो आईडी देना अनिवार्य।
Gandhinagar | Gujarat Deputy CM Harsh Sanghavi says," Under the guidance of Chief Minister Bhupendra Patel, the Gujarat Government is committed to protecting Sanatan traditions and India’s marriage system. In certain villages of Panchmahal, where there is not even a single Muslim… pic.twitter.com/Vi2HhXsBTd
— ANI (@ANI) February 20, 2026
स्टेप 2A (डॉक्यूमेंट्स):
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दूल्हा-दुल्हन और गवाहों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफ़िकेट।
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शादी का इनविटेशन कार्ड और रस्मों की तस्वीरें।
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डॉक्यूमेंट्स में यह डिक्लेरेशन कि माता-पिता को शादी की जानकारी दी गई है।
स्टेप 2B (माता-पिता के डॉक्यूमेंट्स):
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माता-पिता के आधार कार्ड और संपर्क विवरण।
स्टेप 3A:
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असिस्टेंट रजिस्ट्रार संतुष्ट होने के बाद माता-पिता को 10 कार्य दिवसों में जानकारी दी जाएगी।
स्टेप 3B:
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एप्लीकेशन संबंधित जिला/तालुका रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी।
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30 दिन बाद शादी रजिस्टर हो जाएगी।
स्टेप 4:
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सभी विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होंगे।
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रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर फॉर्म-2 के अनुसार सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
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सर्टिफिकेट पार्टियों को व्यक्तिगत रूप से या डाक से भेजा जाएगा।
हर्ष संघवी का यह कदम पारदर्शिता, सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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