सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय, ईडी को नोटिस जारी किया है और उनसे गिरफ्तारी के संबंध में जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 11 दिसंबर, 2023 तक संजय सिंह की गिरफ्तारी याचिका के संबंध में केंद्र और ईडी से जवाब मांगा।
पीठ ने आदेश दिया कि यदि संजय सिंह अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर करते हैं तो इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अक्टूबर के फैसले में की गई टिप्पणी से स्वतंत्र माना जाना चाहिए।आप नेता संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
Supreme Court issues notice to ED on Sanjay Singh's plea against Delhi High Court order rejecting his plea challenging his remand and arrest in the alleged liquor irregularities case. pic.twitter.com/JhrXQzRAj2
— ANI (@ANI) November 20, 2023
दिल्ली हाईकोर्ट ने कही थी ये बात
उच्च न्यायालय ने अपने पहले के आदेश में मामले में उनकी गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह रिकॉर्ड पर सामग्री के अभाव में एक प्रमुख जांच एजेंसी पर राजनीतिक मकसद का आरोप नहीं लगा सकता है। ईडी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर द्वारा शुरू की गई जांच के आधार पर संजय सिंह और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला बना रही है।
सीबीआई और ईडी के अनुसार, अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। सिंह को जांच के बाद ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो AAP सरकार के लिए विवाद और राजनीतिक युद्ध का दंश बन गया है।