यौन शोषण और सेक्स स्कैंडल के आरोपों में घिरा जेडीएस से निष्कासित हासन सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना भारत लौट आया है. 35 दिन बाद जर्मनी से लौटे रेवन्ना को बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर लैंड करने के कुछ ही मिनट बाद एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया. वह 27 अप्रैल को देश छोड़कर भाग गया था. खास बात यह है कि एयरपोर्ट पर जिस टीम ने रेवन्ना को गिरफ्तार किया, उसमें सभी महिला सदस्य शामिल थीं.
इस बीच अब यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर प्रज्वल रेवन्ना दोषी सिद्ध हो जाता है तो उसे कितनी सजा होगी. साथ ही रेवन्ना पर अब तक कितने केस किन धाराओं के तहत दर्ज किए जा चुके हैं. तो आइए आपको बताते हैं प्रज्वल के केस में अब तक क्या-क्या हुआ है. बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना के अब तक अलग-अलग लड़कियों के साथ 2500 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप की जानकारी सामने आ चुकी है. जांच एजेंसी को एक पेन ड्राइव मिली है, जिसमें रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो हैं. जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पुलिस अब तक 3 अलग-अलग केस दर्ज कर चुके हैं.
पूर्व नौकरानी से शोषण का आरोप
प्रज्वल के खिलाफ दर्ज पहला केस 47 साल की पूर्व नौकरानी के यौन शोषण से जुड़ा है. इसमें उसे मुख्य आरोपी ना बनाकर सहायक आरोपी यानी की आरोपी नंबर 2 बनाया गया है. इसे 28 अप्रैल को हासन के होलेनारसीपुरा में रजिस्टर्ड किया गया. इसमें प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना मुख्य आरोपी हैं, जो इस समय जमानत पर हैं.
बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप
दूसरा केस सीआईडी ने रजिस्टर्ड किया है. यह मामला 1 मई को दर्ज हुआ है. इसमें 44 साल की महिला ने कई बार दुष्कर्म करने का आरोप प्रज्वल पर लगाया है. आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जेडीएस की महिला कार्यकर्ता ने ही लगाया है.
60 साल की महिला ने भी किया केस
तीसरा केस भी दुष्कर्म का है, जो एसआईटी ने दर्ज किया है. इसमें पीड़िता की उम्र 60 साल के आसपास है. तीनों ही मामले आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा 354 B, 354 C, 506 के तहत भी केस दर्ज किया गया है.
आरोप साबित हुए तो कितनी सजा?
- आईपीसी की धारा 354 ए: इसमें यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है, जिसमें दोषी पाए गए शख्स को अधिकतम 3 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है.
- आईपीसी की धारा 354 डी: गलत नियत से किसी महिला का पीछा करने पर एक्शन लिया जाता है. दोषी पाए जाने पर अधिकतम 5 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है.
- आईपीसी की धारा 506: आपराधिक धमकी देने पर एक्शन लिया जाता है. दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल जेल और जुर्माने की सजा मिल सकती है.
- आईपीसी की धारा 509: किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में दोषी पाए जाने पर अधिकतम तीन साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है.
पिता HD रेवन्ना का क्या है कहना?
पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना हासन की होलेनारसीपुर सीट से विधायक हैं. वो कर्नाटक सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. उन पर भी यौन शोषण का आरोप लगा है. उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो 4-5 साल पुराने हैं. उन्होंने कहा कि 4-5 साल पुरानी कोई चीज उन्हें अब मिल गई है और अब केस दर्ज कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वो इस पर अभी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मामले की जांच एसआईटी कर रही है.
कस्टडी की मांग करेगी पुलिस
प्रज्वल रेवन्ना को मेडिकल टेस्ट के लिए आज सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा. उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा, जहां पुलिस उसकी कस्टडी की मांग करेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एसआईटी प्रज्वल रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी की मांग कर सकती है. हालांकि, अमूमन कोर्ट सात से 10 दिनों की कस्टडी ही देती है.इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम उसका ऑडियो सैंपल भी लेगी, जिससे पता लगाया जाएगा कि वायरल सेक्स वीडियो में आ रही आवाज प्रज्वल की है या नहीं. प्रज्वल के खिलाफ अब तक यौन उत्पीड़न के तीन मामले दर्ज किए जा चुके हैं.