ICAI ने नए इनकम टैक्स बिल में सुधार के लिए दिए सुझाव
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) ने नए इनकम टैक्स बिल में महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की है। गुरुवार को लोकसभा की प्रवर समिति (Select Committee) को सौंपे गए सुझावों में धाराओं की संख्या कम करने और भाषा को सरल बनाने की मांग शामिल है।
प्रमुख सिफारिशें:
- धाराओं की संख्या में 90 से 100 की कटौती करने का सुझाव।
- विधेयक की भाषा को आसान और स्पष्ट बनाने की मांग।
- टैक्स मुकदमों को कम करने के उपाय सुझाए गए।
- टैक्स कानून को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार को समर्थन देने की बात कही।
नया इनकम टैक्स बिल और संसद में प्रक्रिया
- 13 फरवरी, 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश किया।
- 7 फरवरी, 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी थी।
- बिल की समीक्षा के लिए इसे बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय प्रवर समिति को भेजा गया।
- समिति को संसद के अगले सत्र के पहले दिन रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।
नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य:
- पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू करना।
- टैक्स सिस्टम को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना।
- अनावश्यक जटिलताओं को दूर करके करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाना।
अब प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार आवश्यक संशोधन कर सकती है, जिसके बाद बिल को संसद में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।