दिल्ली के राउज अवेन्यु कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है। CM केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर की गई अर्जी के आधार पर बुलाया गया है। एक अन्य कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है।
दिल्ली के राउज अवेन्यु कोर्ट में में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ अर्जी लगाई हुई है। एजेंसी का कहना है कि वह दिल्ली शराब घोटाला मामले में लगातार पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को समन भेज रही है लेकिन वह इसे नहीं मान रहे। अपने समन की तामील करवाने के लिए ही एजेंसी ने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया है।
ED की इस अर्जी पर राउज अवेन्यु कोर्ट की न्यायाधीश दिव्या मल्होत्रा ने आदेश दिया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोर्ट के सामने 16 मार्च को मौजूद रहना होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को अब तक 8 बार पूछताछ के लिए तलब कर चुकी है।
Delhi Excise policy case | Delhi court extends the judicial custody of AAP MP Sanjay Singh and former deputy CM Manish Sisodia till March 19.
— ANI (@ANI) March 7, 2024
केजरीवाल को हाल ही में 4 मार्च को तलब किया गया था। उन्होंने तब भी पेश होने से मना कर दिया था और कहा था कि वह 12 मार्च के बाद एजेंसी के सामने पेश होंगे। इससे पहले उन्होंने फरवरी में भी कई बार पेश होने के लिए कहा गया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ED के समन को अवैध बताते आए हैं।
इससे पहले भेजे गए समन पर पेश ना होने के लिए केजरीवाल कई कारण देते रहे हैं। उन्होंने नवम्बर 2023 में विधानसभा चुनाव जबकि दिसम्बर 2024 में वह विपश्यना का बहाना बनाया था। इसके बाद फरवरी में वह विधानसभा सत्र की बात कह कर ED के सामने पेश नहीं हुए थे।
केजरीवाल के एजेंसी के सामने पेश ना होने के कारण ही उसने कोर्ट का रास्ता अपनाया है और कोर्ट से आदेश की मांग की है। एजेंसी उनसे दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में पूछताछ करना चाहती है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं।
दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक बढ़ा दी है। उनकी न्यायिक हिरासत आज (7 मार्च, 2024) को खत्म हो रही थी। यह हिरासत 2 मार्च जो दी गई थी।