सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के बाद गुरुवार को लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाली के संबंध में अधिसूचना जारी की।
चार अक्टूबर को दूसरी बार अयोग्य घोषित
इससे पहले चार अक्टूबर को केरल हाई कोर्ट ने ‘हत्या की कोशिश’ मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को दिया था निर्देश
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को निर्देश जारी किया था, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या की कोशिश के मामले में उनकी दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया था।
The Lok Sabha membership of Lakshadweep MP Mohammad Faizal restored by the Lok Sabha Secretariat following the directions of the Supreme Court. https://t.co/9ryBcDgrgu pic.twitter.com/qwpdFfurAF
— ANI (@ANI) November 2, 2023
मोहम्मद फैजल दो बार हुए अयोग्य
बता दें कि मोहम्मद फैजल को इस साल चार अक्टूबर को दूसरी बार लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यह कदम केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2009 में हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद की सजा को निलंबित करने से इनकार करने के बाद उठाया गया था।
वहीं, कावारत्ती की एक सत्र अदालत द्वारा 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाए जाने के बाद मोहम्मद फैजल को पहली बार 11 जनवरी को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया था।