महाकुंभ के एक वायरल वीडियो से सुर्खियों में आई मोनालिसा भोंसले से जुड़ा मामला अब गंभीर कानूनी मोड़ ले चुका है। National Commission for Scheduled Tribes (NCST) की जांच में यह पुष्टि हुई है कि शादी के समय मोनालिसा नाबालिग थीं। इस खुलासे के बाद प्रशासन और पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी पति फरमान खान के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच
आयोग की जांच के अनुसार, 11 मार्च 2026 को हुई इस शादी के लिए फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया गया था। जब Nagar Parishad Maheshwar के रिकॉर्ड की जांच की गई, तो मोनालिसा की वास्तविक जन्मतिथि 30 दिसंबर 2009 पाई गई। इस आधार पर शादी के समय उनकी उम्र केवल 16 वर्ष थी, जो कानूनन नाबालिग मानी जाती है।
फर्जी दस्तावेज निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू
जांच में फर्जी दस्तावेज सामने आने के बाद आयोग ने उसे तत्काल निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्रवाई Antar Singh Arya के निर्देश पर की गई, जिन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित जांच के आदेश दिए थे।
POCSO और अन्य धाराओं में केस दर्ज
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी फरमान खान के खिलाफ POCSO Act, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और SC-ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह कदम नाबालिगों की सुरक्षा और कानून के सख्त पालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
कानूनी कार्रवाई और जांच जारी
पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, जिसमें यह भी देखा जा रहा है कि फर्जी दस्तावेज बनाने में किन-किन लोगों की भूमिका रही। साथ ही, यह भी जांच का विषय है कि क्या इस मामले में कोई संगठित नेटवर्क या अन्य सहयोगी शामिल थे।
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