नोएडा का निठारी हत्याकांड मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है. इस सनसनीखेज मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सीबीआई ने एक याचिका दायर की थी. इस नई याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है. साबीआई की एक अपील पर कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने सीबीआई की अन्य याचिकाओं को भी इसके साथ जोड़ दिया है. जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच इस केस की सुनवाई कर रहा है.
सीबीआई ने 2006 के इस सनसनीखेज निठारी हत्याकांड में आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में सीबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी. इसके बाद अब कोर्ट ने इन याचिकाओं पर कोली को नोटिस जारी कर उसका जवाब भी मांगा था. मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक पीड़ित के पिता की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी.
जांच पर उठे थे सवाल
इस मामले में सत्र अदालत ने 28 सितंबर 2010 को सुनाए गए फैसले में मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया था. वहीं उसके नौकर कोली को मौत की सजा सुनाई गई थी. अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष अपराध साबित करने में नाकाम रहा और जांच पर भी सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा था की जांच खराब तरीके से हुई है.
सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी सजा
कोली को 12 मामलों में और पंढेर को दो मामलों में सुनाई गई मौत की सजा को पलटते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष सबूतों के आधार पर मामले के तय मानदंडों पर दोनों आरोपियों का अपराध साबित करने में नाकाम रहा. इसेक साथ ही कोर्ट ने बताया कि जिम्मेदार जांच एजेंसियों का काम जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात से कम नहीं थी. बता दें, सीबीआई कोर्ट ने पंढेर और कोली को हत्या एवं बलात्कार का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई थी.