नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद केंद्र सरकार और NTA को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी पुरानी याचिकाओं के साथ टैग किया. अब 8 जुलाई को एक साथ सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी.
Supreme Court issues notice to National Testing Agency (NTA) on a batch of petitions raising concerns of paper leak and CBI probe into the NEET-UG 2024.
Supreme Court tags and posts the pleas for hearing along with similar petitions on July 8. pic.twitter.com/tzAPE0U5VW
— ANI (@ANI) June 14, 2024
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच मामले की सुनवाई करेगी. याचिका में पेपर लीक और बड़े पैमाने पर घाधंली का आरोप लगाया गया है. हितेन सिंह कश्यप और अन्य उम्मीदवारों ने याचिका दायर की है. याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा केंद्र में हेराफेरा का भी आरोप लगाया है. NEET परीक्षा के खिलाफ दिल्ली समेत देश के अलग अलग हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं.
कल यानी गुरुवार को रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. एनटीए को शीर्ष अदालत से बड़ा झटका लगा था. कोर्ट ने 1 हजार 563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए. कोर्ट के आदेश के बाद अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों की फिर से परीक्षा होगी. यह परीक्षा 23 जून को होगी. 30 जून को रिजल्ट आएगा और 6 जुलाई से काउंसलिंग होगी.
कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा का विकल्प होगा. दोबारा परीक्षा नहीं देने पर ग्रेस मार्क्स रद्द हो जाएंगे. कोर्ट ने दो याचिकाओं पर NTA से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि नीट परीक्षा को पूरी तरह रद्द करके ठीक नहीं किया जा सकता है. इस मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. कोर्ट में NEET रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स, री-एग्जाम और परीक्षा रद्द को लेकर याचिका दाखिल की गई हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर परीक्षार्थी दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकता है. सिर्फ वो छात्र आवेदन कर सकते हैं, जिनका परीक्षा का समय कम कर दिया गया था, जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके पास भी 2 विकल्प हैं. ये छात्र 23 जून को होने वाली परीक्षा में बैठ सकते हैं या पुराने स्कोर के साथ काउंसलिंग में जा सकते हैं.
NEET UG 2024 के रिजल्ट में हुई थी गड़बड़ी
इससे पहले 11 जून की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है. ऐसे में NTA से जवाब बनता है. एनटीए को जवाब देना होगा. कोर्ट ने उस समय काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. NEET UG 2024 का रिजल्ट 4 जून को जारी किया गया था. इसके परिणाम में धांधली हुई थी. एक साथ 67 टॉपर निकले.