सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद पर 3 अक्टूबर को सुनवाई करने का फैसला किया है। इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को जिला न्यायालय मथुरा से अपने पास स्थानांतरित कर दिया गया है।
भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने विपरीत पक्ष कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह द्वारा दायर लंबित याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। अधिवक्ता विष्णु जैन ने अदालत को अवगत कराया कि 21 जुलाई के आदेश के बाद मामले को सुनवाई के लिए नहीं लिया गया है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने मामले की तात्कालिकता जानने की कोशिश की। शीर्ष अदालत ने यह कहा कि उसने उच्च न्यायालय के फैसले पर कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया है और कहा कि इस मामले पर तीन अक्टूबर को सुनवाई होगी।
जिला न्यायालय से स्थानांतरित किए मामले
कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने शीर्ष अदालत में अपील दायर कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को जिला न्यायालय मथुरा से अपने पास स्थानांतरित कर लिया गया था।
शुरुआती सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित उन मुकदमों का विवरण देने को कहा, जो अदालत में चल रहे हैं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले को तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया है।
शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति की अपील पर सुनवाई
मालूम हो कि शीर्ष अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उत्तर प्रदेश के मथुरा में जिला न्यायालय से मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।
शीर्ष अदालत में दाखिल हुए कई मुकदमे
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में कई मुकदमे दायर किये गये हैं। प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को मथुरा जिला अदालत से अपने पास स्थानांतरित कर लिया।
यह याचिका कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने वकील आरएचए सिकंदर के माध्यम से दायर की थी। प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने 26 मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत उसने कृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित ऐसे सभी मामलों को जिला न्यायालय मथुरा से अपने पास स्थानांतरित कर लिया।
मथुरा कोर्ट में दाखिल नौ मुकदमे
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में अब तक मथुरा कोर्ट में नौ मुकदमे दाखिल हो चुके हैं। लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था। अग्निहोत्री ने अपने कानूनी मुकदमे में कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की थी।
मथुरा अदालत में दायर मुकदमे में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में बनाई गई मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी।