इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वालों के लिए अच्छी खबर है. अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने राहत की खबर सुना दी है. वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब आपकी इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. सरकार (Central Government) की तरफ से कई ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसका फायदा लेने पर आपको उस इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा. इसको लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है.
नौकरीपेशा व्यक्ति अगर किसी भी संस्थान में 5 साल बाद अपनी कंपनी को छोड़ता है तो उसे ग्रेच्युटी का फायदा मिलता है. यह राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है. अगर सरकारी कर्मचारी की बात करें तो इनकी 20 लाख तक की राशि टैक्स फ्री होती है. वहीं, प्राइवेट कर्मचारियों की 10 लाख तक की राशि टैक्स फ्री होती है.
इसके अलावा पीपीएफ के पैसे पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है. इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट, मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाली रकम तीनों टैक्स फ्री हैं. इसके साथ ही लगातार 5 साल काम करने के बाद कर्मचारी अपना EPF निकालता है तो उसको इस राशि पर भी टैक्स नहीं भरना होता है.
इसके अलावा अगर आपको अपने मां-बाप से कोई भी पारिवार प्रॉपर्टी, कैश या फिर जेवर मिला है तो वह टैक्स से बाहर है. इस तरह के गिफ्ट पर भी टैक्स नहीं लगता है. माता-पिता से मिली हुई राशि को निवेश कर कमाई करना चाहता है तो फिर उसे इससे होने वाली आमदनी पर टैक्स देना होगा.