सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 जून) को नीट-यूजी 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम करवाने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस भी जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम को रद्द करने और दोबारा परीक्षा की मांग वाली नई याचिकाओं को बाकी की पेंडिंग पड़ी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है. नीट के खिलाफ दायर इन सभी याचिकाओं पर अदालत 8 जुलाई को सुनवाई करने वाली है.
Supreme Court again declines to stay the process of NEET-UG 2024 counselling and issues notice to National Testing Agency (NTA).
Supreme Court tags the fresh pleas along with pending petitions and posts them for hearing on July 8. pic.twitter.com/XR8Jjt7yqL
— ANI (@ANI) June 21, 2024
हालांकि, ये पहला मौका नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है. इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान जब नीट परीक्षा को दोबारा करवाने और नए सिरे से काउंसलिंग की मांग की गई थी तो उस समय भी अदालत ने ऐसा करने से इनकार किया था. केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि पास हुए छात्रों को काउंसलिंग की तरफ फोकस करना चाहिए. मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग की शुरुआत 6 जुलाई से होने वाली है.
नीट एग्जाम रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नीट परीक्षा की जांच, उसे रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी. इन याचिकाओं को सुनने के बाद अदालत ने फिर से काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी एग्जाम से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को अलग-अलग हाईकोर्ट्स से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की एनटीए याचिका के संबंध में पहले ही एक नोटिस जारी किया हुआ है.
छात्रों ने की दोबारा नीट एग्जाम देने की मांग
पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने अलग-अलग हाईकोर्ट्स में कार्यवाही पर रोक लगाई, लेकिन कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहने वाली है. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय एक सेंटर में नीट एग्जाम देने वाले छात्रों की याचिका पर केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया. इन छात्रों ने दावा किया कि परीक्षा के दौरान उनके 45 मिनट बर्बाद हो गए और उन्होंने ग्रेस मार्क्स हासिल कनरे वाले 1,563 छात्रों में शामिल किया जाना चाहिए.
छात्रों का कहना है कि 23 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा में इन छात्रों को भी बैठने का मौका दिया है. हालांकि, अदालत इन याचिकाओं पर भी 8 जुलाई को सुनवाई करने वाली है. एनटीए ने पहले ही अदालत को बता दिया है कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें रद्द कर दिया गया है. ऐसे में ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र बिना उसके अपनी रैंक स्वीकार करें या फिर दोबारा से एग्जाम में बैठें. इन छात्रों की दोबारा परीक्षा 23 जून को है, जबकि रिजल्ट 30 जून को आएगा.