फिल्म निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने एक मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिक को रद्द करने का निर्देश दिया है।
पैसे लेकर जमीन नहीं देने का आरोप
यह मामला जमशेदपुर से जुड़ा हुआ है, जहां प्रकाश झा से व्यवसायिक परिसर में जमीन खरीदने से संबंधित है। इस मामले में प्रतिवादी की ओर से प्रकाश झा पर पैसे लेकर व्यवसायिक जमीन नहीं देने का आरोप लगाया गया है।
जमशेदपुर में प्रकाश झा की ओर से मॉल बनाया जा रहा था। इस मॉल में दुकान आवंटित करने के लिए उन्होंने क्लासिक मल्टीप्लेक्स से बीस लाख रुपये लेकर एग्रीमेंट कराया था। इसके बाद भी मॉल में मल्टीप्लेक्स को जगह नहीं मिली।
जगह नहीं मिलने पर उसकी ओर से 2011 में रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल किया गया। जिस पर जनवरी 2018 में संज्ञान लेते हुए अदालत ने प्रकाश झा को समन जारी किया गया था।
सिविल विवाद से जुड़ा है मामला
पुलिस ने इस मामले की जांच कर फाइनल रिपोर्ट निचली कोर्ट जमा कर दी थी और कहा था कि इस मामले में आपराधिक मामला नहीं बनता है, क्योंकि यह सिविल विवाद से जुड़ा हुआ है।