सुप्रीम कोर्ट सोमवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगा। सोरेन ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी गई गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी।
गत तीन मई को झारखंड हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट का फैसला आने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने की भी मांग की थी।
नियमित जमानत पर आदेश आज
बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन के घोटाले से जुड़े मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल नियमित जमानत अर्जी पर अदालत सोमवार को आदेश सुनाएगी। पीएमएलए कोर्ट इस्तीफा ने चार मई को याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। नामले में दोनों पक्षों से लिखित जवाब दाखिल किया जा चुका है।
उच्च न्यायालय को निर्देश देने की मांग की थी
गत 10 मई को शीर्ष अदालत ने सोरेन की एक अन्य याचिका का निपटारा कर दिया था। इसमें उन्होंने मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला देने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश देने की मांग की थी।
हाई कोर्ट गत तीन मई को सुना चुकी है फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अरुनभ चौधरी से कहा था कि हाई कोर्ट गत तीन मई को फैसला सुना चुकी है और झामुमो नेता ने पहले से ही हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। ऐसे में उनकी याचिका निरर्थक हो गई है।