बेंगलुरु में बिना इजाजत विरोध- प्रदर्शन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. स्पेशल MP/ MLA कोर्ट के समन पर भी रोक लगा दी है. कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल, रामालिंगा रेड्डी और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर छह हफ्तों में जवाब मांगा है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल, रामालिंगा रेड्डी और कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की 2022 में उनके खिलाफ दर्ज एक FIR को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया, राज्य कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. साथ ही विशेष MP/MLA कोर्ट में शारीरिक तौर पर पेश होने का आदेश भी दिया था. सीएम सिद्धारमैया को 6 मार्च, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी को 7 मार्च, कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी आरएस सुरजेवाला को 11 मार्च और भारी उद्योग मंत्री एमबी पाटिल को 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया था.
6 सप्ताह बाद होगी सुनवाई
जज हृषिकेश रॉय और जज पीके मिश्रा की पीठ ने मामले में कर्नाटक सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और SC ने 26 फरवरी को निचली अदालत में पेश होने पर भी रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी।
हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें सीएम सिद्धारमैया, कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, राज्य के मंत्री एम बी पाटिल और रामलिंगा रेड्डी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। बता दें कि उन्हें 6 मार्च को विशेष अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था।
क्या है मामला?
बता दें कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ये मामला तब दर्ज किया गया था, जब उन्होंने बेंगलुरु में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आवास की घेराबंदी करने की कोशिश की थी। उन्होंने केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया था। इस मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।