कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा के खिलाफ दर्ज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले की जांच पर रोक लगा दी है।
जेपी नड्डा ने हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका
बता दें कि जेपी नड्डा पर मई 2023 में विजयनरागा के हरपनहल्ली शहर में पार्टी अभियान के दौरान कथित तौर पर मतदाताओं को लुभाने वाले भाषण देने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद जेपी नड्डा ने अपने खिलाफ मामले को रद करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने का दिया अंतरिम आदेश
नड्डा द्वारा दायर आपराधिक याचिका पर न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने शुक्रवार को जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया और सुनवाई 21 जून तक के लिए स्थगित कर दी है।