मध्य प्रदेश में अब बाजार चौबीस घंटे गुलजार रहेंगे. बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, ऑफिस, दुकानें, आईटी सेक्टर, बिजनेस सेंटर और कंस्ट्रक्शन साइट पर 24 घंटे काम होगा. सरकार ने फिलहाल जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के साथ 16 नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, मालनपुर, पीलूखेड़ी, मंडीदीप में 24 घंटे व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी है. बताया जाता है कि राज्य सरकार ने गुरुवार (13 जून) को अहम फैसला लिया. अगले 3-4 दिन में अधिसूचना जारी होने के साथ नई व्यवस्था लागू हो जाएगी.
श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया गया. नई व्यवस्था में श्रमिकों के हितों का भी ध्यान रखा जायेगा. शराब और भांग की दुकानों को संचालित करने की व्यवस्था आबकारी पॉलिसी के तहत होगी. मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत फैक्ट्री प्रबंधन सप्ताह में 48 घंटे से अधिक श्रमिकों की सेवा नहीं ले सकेगा. ज्यादा काम लेने पर ओवरटाइम देना होगा. मध्य प्रदेश में लंबे समय से चौबीस घंटे व्यापारिक गतिविधियों को मंजूरी देने की मांग की जा रही थी.
24 घंटे संचालित होंगी व्यावसायिक गतिविधियां
दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी 24 घंटे व्यापारिक गतिविधियों का संचालन होगा. कहा जा रहा है कि चौबीस घंटे व्यापारिक गतिविधियों के संचालन से राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. तीन पालियों में काम होने से राजस्व के साथ रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा.
अधिसूचना जारी होने के साथ लागू होगी व्यवस्था
हालांकि, लॉ एंड आर्डर से जुड़ी नई समस्याओं की आशंका के मद्दनेजर सरकार को अतिरिक्त साधन जुटाने होंगे. जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन प्रेम दुबे ने फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि 24 घंटे व्यावसायिक गतिविधियां होने से राजस्व के साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा. प्रेम दुबे ने सरकार से मांग की है कि रात को लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को देखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि रात को आने जाने की सुविधा के लिए बाजारों में लाइटिंग, वेरीफाइड टैक्सी सर्विस की भी जरूरत होगी.