पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोहत्या करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सरहिन्द की पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंधी एसपीडी राकेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरदेव सिंह के बेटे निक्सन कुमार निवासी पक्का बाग रोपड़ ने शिकायत दी थी कि वह गौवंश रक्षा दल पंजाब के अध्यक्ष हैं। उनका संगठन आकस्मिक गौहत्या और गौहत्या को रोकने के लिए काम करता है। उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सरहिंद नहर के गांव आदमपुर नहर पुल से लेकर गांव नवीपुर की ओर जाने वाली कच्ची पटरी पर गायों का वध किया जा रहा है और गाय का मांस अलग-अलग इलाकों में बेचा जा रहा है।
कानूनी पहलू:
- भारत के कई राज्यों की तरह पंजाब में भी गौहत्या पर सख्त प्रतिबंध है।
- दोषियों पर पंजाब गोवंश हत्या प्रतिबंध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्रभाव और चिंताएं:
- धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलता:
- गौहत्या का मामला बेहद संवेदनशील है, खासकर पंजाब जैसे राज्य में, जहां सिख और हिंदू धर्म में गायों को पवित्र माना जाता है।
- ऐसी घटनाओं से धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचती है और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना होती है।
- अवैध मांस व्यापार:
- इस घटना ने राज्य में अवैध मांस व्यापार और इससे जुड़े गिरोहों की सक्रियता को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
जब वह गत रात करीब एक बजे अपनी गाडिय़ों में सवार होकर नहर पुल आदमपुर से नबीपुर साइड के कच्चे रास्ते पर जा रहे थे। तभी सामने से नबीपुर की ओर से एक कार आई। जब वे उसे रोकने लगे तो उक्त कार के चालक ने उनकी कार में टक्कर मार दी। उक्त कार में सवार लोगों ने फायरिंग भी कर दी और कार को सरहंद की ओर भगा ले गये। उनकी गाड़ी से टकराने के कारण उसकी नंबर प्लेट गिर गई। जिसका नंबर डीएल-9सीए डबलयु-3278 था। तभी उन्होंने नहर की पटरी पर थोड़ा आगे जाकर देखा तो कुछ गायें कटी हुई थीं। थाना सरहंद पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 299, 196, 325 तथा 109 पंजाब गौ अधिनियम की धारा 8 और पंजाब पशु अधिनियम की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होने बताया कि 7-8 गौवंशों को बरामद कर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।