दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से बुधवार (5 जून) को इनकार कर दिया. कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने चिकित्सा आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया है. केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी गई है.
Rouse Avenue Court dismisses the interim bail plea moved by Delhi CM Arvind Kejriwal seeking 7 days bail cited medical reasons, in Excise Policy money laundering case. Meanwhile, the Court has directed the concerned authorities to conduct of required medical tests.
— ANI (@ANI) June 5, 2024
उनकी नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होनी है. अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी. इसके एक दिन बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया.
19 जून को फिर से होगी पेशी
कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के लिए सेहत से जुड़े टेस्ट के लिए कुछ निर्देश पारित किए गए हैं. वीसी के जरिए तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किए गए केजरीवाल को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अब उन्हें 19 जून को दोपहर 2 बजे अवकाश न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा.
Excise PMLA case | Rouse Avenue Court extends the judicial custody of Delhi CM and AAP national convenor Arvind Kejriwal till June 19. He was produced virtually before the court today.
— ANI (@ANI) June 5, 2024
केजरीवाल की तरफ से पेश वकील विवेक जैन ने कहा कि केजरीवाल के वजन में कुछ कमी आई हैं. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से उचित आवेदन दायर किया जाए और स्पष्ट किया जाए कि वह किस राहत की मांग कर रहे हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश SGI तुषार मेहता ने प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थीं और कहा था कि अंतरिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.
हाल ही में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें केजरीवाल के साथ-साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया था. कोर्ट ने जांच एजेंसी की तरफ से दायर सातवें पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आदेश सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं. जबकि सिसौदिया अभी भी जेल में हैं, सिंह को हाल ही में ईडी की तरफ से दी गई रियायत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी.