संदेशखाली मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में टीएमसी लीडर शेख शाहजहां को गिरफ्तार न करने को लेकर कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई. कहा कि यह व्यक्ति ऐसे तो आसानी से भाग नहीं सकता. जाहिर है कानून-व्यवस्था की समस्या रही होगी. चीफ जस्टिस ने कहा कि शेख शाहजहां एक जन प्रतिनिधि हैं. वह कानून की अवहेलना नहीं कर सकते. देखते हैं कि क्या वह कोर्ट के सामने पेश होते हैं या नहीं.
दूसरी तरफ, मुख्य न्यायाधीश ने संदेशखली कांड के मुख्य आरोपित फरार तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को तत्काल गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया।
अदलात ने इस मामले में राज्य सरकार की भूमिका पर जताई चिंता
अदालत ने इतने दिनों बाद भी अब तक शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर राज्य सरकार व पुलिस की भूमिका पर गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने इसी के साथ टिप्पणी की कि संदेशखाली में जो कुछ भी हो रहा है इस पूरी घटना के लिए शाहजहां शेख जिम्मेदार है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की कि देखते हैं शाहजहां शेख कितना ताकतवर है।
पांच जनवरी से फरार है शाहजहां शेख
ED जारी कर चुकी है तीन समन
संदेशखाली हिंसा के मास्टरमाइंड माने जाने वाले शाहजहां शेख को ईडी की तरफ से तीन समन जारी हो चुके हैं. शेख के फरार होने पर उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया था. 45 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक शाहजहां शेख तक नहीं पहुंच पाई है. ईडी और दूसरी एजेंसियों ने पहले उसके बांग्लादेश भागने की आशंका भी व्यक्त की थी. संदेशखाली हिंसा में शाहजहां शेख के साथ शिबू हाजरा और उत्तम सरदार के नाम सामने आए थे. पुलिस ने अभी तक शिबू हाजरा और उत्तम सरदार को अरेस्ट किया है.
सुवेंदु पहुंचे संदेशखाली
इधर, अदालत की अनुमति के बाद सुवेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक शंकर घोष स्थानीय लोगों से मिलने संदेशखाली पहुंच गए हैं। वे वहां स्थानीय लोगों और पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं।
इससे पहले सुबह में पुलिस ने सुवेंदु व अन्य भाजपा नेताओं को संदेशखाली जाने से ये कहकर रोक दिया था कि इलाके में धारा 144 लागू है। इसके बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने ममता सरकार को झटका देते हुए बिना किसी पार्टी वर्कर के सुवेंदु और शंकर घोष को संदेशखाली जाने की अनुमती दे दी।
सुवेंदु पार्टी के पांच विधायकों और नेताओं के साथ पीड़ितों से मिलने के लिए संदेशखाली जा रहे थे। उन्हें हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सोमवार को संदेशखली जाने की इजाजत दी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें पुलिस ने रोक दिया था। इसपर सुवेंदु ने कहा ममता सरकार और उनकी पुलिस कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है।