NEET पेपर लीक मामले में CBI को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सीबीआई ने इस मामले में रॉकी उर्फ राकेश रंजन को गिरफ्तार किया है. सूत्रों के मुताबिक रॉकी इस गिरोह का किंगपिंग है जिसे झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है. रॉकी को कोर्ट में पेश कर सीबीआई ने 10 दिन की रिमांड पर लिया है. रॉकी को संजीव मुखिया का रिश्तेदार बताया जा रहा है. शक है कि पेपर लीक मामले में इसकी अहम भूमिका थी.
दरअसल, नीट पेपर लीक मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम ने बीते मंगलवार को दो और आरोपियों सन्नी एवं रंजीत को गिरफ्तार किया है. दोनों गिरफ्तार आरोपियों में एक परीक्षार्थी है जबकि दूसरा एक अन्य परीक्षार्थी का पिता था. गया से रंजीत और नालंदा से सन्नी को पकड़ा गया था. बुधवार को इन आरोपियों की 6 दिनों की रिमांड CBI को मिली थी. इन्हीं से पूछताछ में रॉकी का लोकेशन मिला था.
पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा कर सकता है रॉकी
रॉकी का पूरा नाम राकेश रंजन है। रांची में होटल चलाने वाले रॉकी के बारे में कहा जाता है कि पेपर लीक होने के बाद उसे हल करने के लिए ‘मुन्नाभाई’ यानी सॉल्वर का इंतजाम उसी ने किया था। रिपोर्टों की मानें तो रॉकी पेपर लीक कांड का एक बड़ा राजदार है और पूछताछ में वह कई चौंकाने वाले खुलासे कर सकता है। वह संजीव मुखिया का भांजा है। हालिया दिनों में ही सीबीआई ने झारखंड के धनबाद से अमन सिंह और बंटी को गिरफ्तार किया था। वहीं ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक पत्रकार को भी गिरफ्तार किया।
बिहार से सबसे ज्यादा आरोपी अरेस्ट
अधिकारियों का कहना है कि सीबीआई ने नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले में अब तक बिहार से आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि गुजरात के लातूर और गोधरा में कथित हेराफेरी के सिलसिले में एक-एक व्यक्ति को तथा साजिश के सिलसिले में देहरादून से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इससे पहले हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य तथा उन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने नीट अभ्यर्थियों को कथित तौर पर सुरक्षित परिसर उपलब्ध कराया था। इस परिसर से बिहार पुलिस ने जले हुए प्रश्नपत्र बरामद किए थे।
अन्य राज्यों से भी गिरफ्तारी
मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई ने छह प्राथमिकी दर्ज की हैं। बिहार में दर्ज प्राथमिकी प्रश्नपत्र लीक होने से संबंधित है जबकि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में दर्ज प्राथमिकी अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने और धोखाधड़ी से संबंधित हैं।
18 जुलाई को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह विवादों से घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर 18 जुलाई को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार और नीट-यूजी का आयोजन करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शीर्ष अदालत के आठ जुलाई के निर्देश के अनुसार अपना-अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है।