सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव मामले में आरोपी महेश राउत को उसकी दादी की मृत्यु के बाद होने वाले अनुष्ठानों में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने राउत को 26 जून से 10 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी। एनआईए की विशेष अदालत राउत की अंतरिम जमानत पर रिहाई की शर्तें तय करेगी।
Supreme Court grants interim bail for two weeks to Mahesh Raut, accused in the Bhima-Koregaon case, to attend rituals following the death of his grandmother.
Supreme Court grants interim bail to Raut from June 26 to July 10.
NIA special court to determine the terms and… pic.twitter.com/YcH6hFVAVB
— ANI (@ANI) June 21, 2024
बता दें, भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस एजी मसीह की वेकेशन बेंच ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 21 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी। NIA के वकील ने निर्देश प्राप्त करने और तदनुसार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।