सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को NEET परीक्षा से जुड़ी तीन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में NEET 2024 परीक्षा को रद्द करने और पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से दाखिल ट्रांसफर पिटीशन पर भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
1563 छात्रों को दोबारा से एग्जाम कराने का आदेश
गुरुवार को NEET परीक्षा और ग्रेस मार्क्स पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया था। कोर्ट ने उन सभी 1563 छात्रों को दोबारा से एग्जाम कराए जाने का आदेश दिए हैं, जिनके ग्रेस मार्क्स के कारण NTA पर सवाल खड़े हो रहे थे। वहीं, गुरुवार को छात्रों ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक NTA के खिलाफ हल्ला बोला और जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया था।
काउंसलिंग प्रक्रिया पर नहीं लगेगी रोक-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करने और उन 1,563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने की अनुमति दी थी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनके मूल स्कोरकार्ड (ग्रेस मार्क्स के बिना) पर विचार किया जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ को केंद्र और NTA के वकील ने बताया कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगी।
ऐसे संदेह के घेरे में आई NEET 2024 की परीक्षा
बता दें कि एनटीए ने 5 मई, 2024 को देश के 4,750 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा में करीब 24 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। नीट परीक्षा का परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले ही पूरा हो जाने के कारण नतीजे 4 जून को ही घोषित कर दिए गए। नीट परीक्षा में इस साल सबसे ज्यादा 67 छात्रों ने एक साथ टॉप किया है। इन सभी छात्रों को 720 में से पूरे 720 अंक मिले हैं। अब तक इतने ज्यादा छात्रों ने नीट में कभी टॉप नहीं किया है। इन्हीं सबको लेकर NEET 2024 की परीक्षा संदेह के घेरों पर है।
विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं: धर्मेंद्र प्रधान
इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार छात्रों के साथ है. परीक्षा में गड़बड़ी करनेवालों पर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि इसमें संशय की कोई बात नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. चुनाव में हार के बाद वो इस जैसे मुद्दे की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अदालत ने अपने आदेश से ये साफ कर दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी. एक तरफ सरकार एक्शन की बात कह रही है तो विपक्ष दूसरी ओर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार को घेर रहा है.