आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को राहत नहीं मिली है। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में आज शनिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान बिभव कुमार को सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने बिभव को राहत देने से इनकार करते हुए न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी।
Swati Maliwal assault case | Tis Hazari Court extends the judicial custody of Bibhav Kumar till July 6.
He was produced before the court through video conferencing after the expiry of judicial custody.
He was arrested on May 18.
— ANI (@ANI) June 22, 2024
बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ी
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीज कोर्ट में पेश किया गया। बिभव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी। इसके दो दिन बाद स्वाति मालीवाल को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार कर लिया था।
कुमार को बीते 18 मई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के कारण अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता।
बिभव को इसके बाद 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया था, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। वहीं कुमार के खिलाफ बीते 16 मई को दर्ज हुई FIR में आपराधिक धमकी देना, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने से संबंधित धाराएं शामिल की गईं। इसमें पहले पांच धाराओं के तहत ही मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा में सबसे अधिक सजा का प्रावधान है।
एक जुलाई को होगी जमानत पर सुनवाई
वहीं बिभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जुलाई को सुनवाई होनी है। कुमार अभी न्यायिक हिरासत में है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।