सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने आज हलफनामा दाखिल कर बताया कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर दिया है. चुनाव आयोग को (ECI) को दानदाता और लाभार्थी पक्ष की बॉन्ड संख्या दे दी गई है. SBI के चेयरमैन दिनेश खारा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक ने अब ECI को संचयी रूप से EB क्रेता का नाम, मूल्यवर्ग और EB की विशिष्ट संख्या, EB भुनाने वाली पार्टी का नाम और पार्टी के बैंक खाते के अंतिम चार अंक दिए हैं. इसमें कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड का कोई अन्य विवरण अब बैंक के पास नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. चुनाव आयोग को दिए डेटा में चुनावी बॉन्ड के सभी यूनीक नंबर शामिल हैं. इन यूनीक नंबरों के जरिए दानदाताओं और चंदा पाने वाले राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी मिल सकेगी. एसबीआई द्वारा दिए गए विवरण को जल्द ही चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है.
18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा था कि हम जो जानकारी आपसे चाहते हैं वो आप अभी तक नहीं दे पाएं हैं. हमने आपसे जो भी जानकारी मांगी है, उसे देने के लिए आप बाध्य हैं. आपको हर जानकारी विस्तार से देनी होगी. कोर्ट ने आगे कहा है कि एसबीआई को बॉन्ड नंबर देना होगा. साथ ही बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी भी कोर्ट को देनी होगी. कोर्ट ने आगे कहा कि SBI हलफनामा देकर बताए कि उसने कोई जानकारी नहीं छिपाई है.
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद SBI ने जारी किया डेटा
गौरतलब है कि चुनावी बॉन्ड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को सही आंकड़ा जारी नहीं किया था. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एसबीआई को फटकार लगाई थी. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा था कि क्या बैंक को कोर्ट का फैसला समझ नहीं आता? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ तौर से निर्देश दिया कि एसबीआई 21 मार्च की शाम 5 बजे से पहले बॉन्ड से जुड़े सभी डेटा चुनाव आयोग को सौंपे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड का तमाम डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया. अब यह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.