मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सीएम केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है।
जस्टिस ए एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि CJI अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सीएम केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने पर उचित निर्णय लेंगे क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है।
Senior advocate Abhishek Manu Singhvi mentions for urgent hearing before the Supreme Court a plea of Delhi chief minister Arvind Kejriwal seeking an extension of his interim bail by 7 days on health grounds.
— ANI (@ANI) May 28, 2024
कोर्ट ने याचिका को लेकर पूछे सवाल
अदालत ने याचिका दायर करने में देरी को लेकर भी सवाल खड़े किए। सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक सिंघवी से बेंच ने पूछा कि पिछले हफ्ते जब मुख्य पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दत्ता बैठे थे तो केजरीवाल की याचिका का उल्लेख क्यों नहीं किया गया।
चुनाव में प्रचार करने के लिए सीएम को मिली थी अंतरिम जमानत
बता दें कि सीएम केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों पहले केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी। सीएम केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।
याचिका में क्या दी गई दलील
सीएम केजरीवाल की ओर से अदालत में जो याचिका दायर की गई है, उसमें डॉक्टर की सलाह संलग्न करते हुए कहा गया है कि हिरासत के दौरान उनका छह-सात किलो वजन कम हुआ है और अचानक घटे वजन व सेहत संबंधी अन्य दिक्कतों को देखते हुए उन्हें पेट-सीटी (पीइटी-सीटी)स्कैन सहित कई चिकित्सीय जांचे कराने की जरूरत है जिसमें पांच – सात दिन का समय लगेगा।
केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि मेडिकल जांचों को देखते हुए उनकी अंतरिम जमानत की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी जाए और उन्हें 2 जून के बजाए 9 जून को समर्पण करने की इजाजत दे दी जाए।