दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में चार्ज फ्रेम करने पर अभी शुरू नहीं करने की मांग को लेकर याचिका पर राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा है. वहीं कोर्ट ने मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है.
आरोपियों के वकील ने जज से सुनवाई के दौरान कहा कि हमको कोर्ट रूम से वॉक आउट नहीं करना था. हम इसके लिए माफी भी मांगते है. जज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने पहले बार इस तरह का बर्ताव देखा है. आप दलील पूरी होते ही कोर्ट के बाहर चले गए.
दिल्ली आबकारी नीति से जु़ड़े सीबीआई के मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी. दरअसल, तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट में बुधवार (24 अप्रैल, 2024) को आम आदमी पार्ठी के नेता मनीष सिसोदिया को पेश किया गया.
सिसोदिया ने डाल रखी है जमानत की अर्जी
बता दें इससे पहले कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर शनिवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनकर अपना आदेश 30 अप्रैल तक सुरक्षित रखा था। आप के नेता ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए अंतरिम जमानत याचिका दायर की है।
सिसोदिया पर लगे आरोप
सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करने के दौरान अनियमितताएं बरती गईं। लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस आंवटित करने का आरोप है।