दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने आज एक स्थानीय अदालत से कविता की पांच दिन की हिरासत की मांग की है, जिसपर कोर्ट दोपहर 2 बजे आदेश पारित करेगा।
कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद तिहाड़ जेल में रखा गया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आवेदन पर सीबीआई के साथ-साथ कविता की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है।
सीबीआई और के कविता की ये हैं दलीलें
- सीबीआई ने अदालत को बताया कि कविता जांच में सहयोग नहीं कर रही है और अपने जवाब देने में टाल-मटोल कर रही है।
- सीबीआई ने आगे आरोप लगाया कि बीआरएस नेता के कविता उन तथ्यों को छिपा रही हैं जो विशेष रूप से उनकी जानकारी में हैं।
- आरोपी के वकील नितेश राणा ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सीबीआई की याचिका का विरोध किया। उन्होंने जांच एजेंसी पर कविता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया।
- सीबीआई अधिकारियों ने हाल ही में एक विशेष अदालत से अनुमति लेने के बाद कविता से जेल के अंदर पूछताछ की थी।
- ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।
CBI ने किए कई खुलासे
सीबीआई ने बताया कि साउथ ग्रुप के एक शराब कारोबारी ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और दिल्ली में कारोबार करने के लिए उनसे समर्थन मांगा था। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल ने उसे समर्थन का आश्वासन दिया और इसको लेकर एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत, वाट्सएप चैट और संबंधित आरोपियों के बयान हैं।
सीबीआई का कहना है कि दिनेश अरोड़ा (आरोपी जो अब सरकारी गवाह बन गया) ने अपने बयान में पुष्टि की है कि अभिषेक बोइनपल्ली ने बताया कि विजय नायर को 100 करोड़ रुपये दिए गए थे। सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत हवाला ऑपरेटरों का बयान 11.9 करोड़ रुपये के भुगतान की भी पुष्टि हो रखी है।
सीबीआई ने कहा कि इन सब में के कविता का भी कन्नेक्शन भी है।