मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज शुक्रवार (5 जनवरी) को सुनवाई होनी है. इस बाबत मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी. हालांकि दिसंबर महीने के मध्य में लगाई गई इस याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं हुई. अब इस मामले में शुक्रवार को इस मेंशनिंग पर सुनवाई होगी.
18 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने को लेकर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मस्जिद समिति ने सभी 18 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को चुनौती दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के आदेश दिए थे जिसे मुस्लिम पक्ष ने अवैध करार दिया है.
हाई कोर्ट ने दी है शाही मस्जिद परिसर में सर्व को अनुमति
इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है. 26 मई 2023 को कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली थी. इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है.
क्या है याचिका में?
दरअसल, ‘भगवान श्री कृष्ण विराजमान’ और 7 अन्य लोगों ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ASI सर्वे की मांग की थी. याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था. वहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है.
याचिका में कहा गया था, वहां ‘शेषनाग’ की एक छवि भी मौजूद है, जो हिंदू देवताओं में से एक हैं. उन्होंने जन्म वाली रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी. अदालत में यह भी प्रस्तुत किया गया कि मस्जिद के स्तंभों के निचले भाग पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी है. इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की मंजूरी दी थी, जिसे मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.