राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल उत्तर प्रदेश में है. लेकिन मंगलवार को कुछ घंटों के लिए इस यात्रा पर विराम लगने जा रहा है. इसकी वजह है कि राहुल गांधी को 2018 के एक मामले में सुल्तानपुर की स्थानीय कोर्ट में पेश होना है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम नरेश ने बताया कि मंगलवार सुबह भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ देर के लिए थम जाएगी क्योंकि राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर की स्थानीय कोर्ट में पेश होना है. जयराम नरेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सोमवार को 37 दिन हो गए हैं लेकिन ये यात्रा मंगलवार सुबह को थोड़ी देर के लिए रुकेगी और दोपहर दो बजे अमेठी के फुरसतगंज से दोबारा शुरू होगी. राहुल गांधी मंगलवार को सुबह 11 बजे सुल्तानपुर की स्थानीय कोर्ट में पेश हो सकते हैं.
भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 38वां दिन है। आज यात्रा दोपहर 2 बजे अमेठी ज़िले के फुर्सतगंज से शुरू होकर रायबरेली और लखनऊ की ओर बढ़ेगी।
सुबह में @RahulGandhi सुल्तानपुर के ज़िला सिविल कोर्ट में होंगे, जिसने 2018 के अगस्त महीने में एक भाजपा नेता द्वारा दायर किए गए मानहानि के मामले…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 20, 2024
क्या है 2018 का पूरा मामला?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 के एक मालमे में 20 फरवरी को सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने तलब किया है. राहुल ने 2018 में बेंगलुरु में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजिनक टिप्पणी की थी. उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
विजय मिश्रा ने इस मामले के बारे में बताते हुए कहा कि जब यह घटना हुई, मैं उस समय बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष था. राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह को हत्यारा कहा था. जब मैंने उनके इन आरोपों के बारे में सुना तो मुझे बहुत दर्द हुआ क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं. मैंने अपने वकील के जरिए शिकायत दर्ज कराई और यह मामला बीते पांच सालों से जारी है.
दोषी पाए जाने पर राहुल गांधी को कितनी सजा?
विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडेय ने कहा कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले तो उन्हें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है. राहुल गांधी ने 2018 में बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और गृहमंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था. चार अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की जिला एवं सत्र अदालत में राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. जिस पर जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को समन भेजा.