एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी की पेशी गुरुवार को है। हालांकि, मुकदमे के सुनवाई की संभावना नहीं है। इसका कारण विशेष न्यायालय में न्यायाधीश का पद रिक्त है।
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि भाजपा नेता विजय मिश्र ने सांसद राहुल गांधी पर परिवाद दायर किया है आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक की एक जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहा था। जिस जस्टिस लोया के मामले में उन्होंने वक्तव्य दिया, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने शाह को निर्दोष घोषित कर दिया था। उनका यह बयान मानहानि के लिए पर्याप्त मानकर मुकदमा चलाया जा रहा है।
आरोपों पर जवाब देने के लिए आना होगा कोर्ट
राहुल गांधी ने न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत करवा ली है। उन्हें प्रत्येक पेशी पर व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए छूट भी प्रदान की गई है, लेकिन आरोपों पर जवाब देने के लिए यहां आना ही होगा।
परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने राहुल गांधी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का जो प्रार्थना पत्र दिया है, उसकी सुनवाई भी नए मजिस्ट्रेट के आने पर ही हो सकेगी। इस बीच राहुल के न्यायालय में पेशी पर आने संबंधी कोई सूचना नहीं है।