मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र के बुढ़ादेई निवासी सुल्ताना परवीन उर्फ आंटी के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की गई। सुल्ताना परवीन गिरोह बनाकर मादक पदार्थों हेरोइन, गांजा की तस्करी किया करती थी। एक वर्ष पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। सुल्ताना के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
मादक पदार्थों की तस्करी व गैंगस्टर अधिनियम की अभियुक्त सुल्ताना परवीन उर्फ आंटी पर धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना राजगढ़ की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर ने अनुमोदन किया था।
जिसके बाद जिलाधिकारी मिर्जापुर द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई का निर्देश दिया था। उप जिलाधिकारी चुनार, थानाध्यक्ष अहरौरा कुमुद शेखर सिंह, थानाध्यक्ष राजगढ़ राणा प्रताप यादव ने पुलिस फोर्स के साथ चार मकानों को कुर्क कर लिया। कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ 12 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है।
सुल्ताना पर आरोप है कि यह संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से बनाई गई थी। वह हेरोइन, गांजा आदि मादक पदार्थों की तस्करी करती रही है। एक वर्ष पूर्व पुलिस ने उसे हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया था। बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दो दशक से मादक पदार्थ की तस्करी करने की आरोपी महिला सुल्ताना परवीन के खिलाफ 8 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सुल्ताना पर पहला एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा साल 2000 में दर्ज किया गया था।