उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद से जुड़े कानून को और सख्त बनाने जा रही है। नए कानून के मुताबिक अब किसी का जबरन धर्मांतरण करवाने वाले आरोपित को 10-15 साल की सजा नहीं बल्कि उम्रकैद तक की सजा होगी। इस नियम को लागू कराने के लिए योगी सरकार ने इससे जुड़ा विधेयक सोमवार (29 जुलाई 2024) को सदन में पेश किया। विधेयक में कई नए अपराधों को भी शामिल करने की तैयारी है जैसे विधि विरुद्ध धर्मांतरण के लिए फंडिग को भी कानून के तहत अपराध के तगत दायरे में लाने की तैयारी है।
मालूम हो कि विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया गया था। इसमें कहा गया था कि अब यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण कराने की नीयत से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए धमकाता है, हमला करता है, विवाह या विवाह करने का वादा करता है अथवा इन सब चीजों के लिए षड्यंत्र करता है, नाबालिग, महिला या किसी व्यक्ति की तस्करी करता है तो उसके अपराध को सबसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा और उसे उल्लेखित सजा भुगतनी होगी।
बता दें कि लव जिहाद की घटनाओं की रोकथाम के लिए योगी सरकार ने साल 2020 में पहली बार लव जिहाद विरोधी कानून बनाने की बात सामने आई थी। बाद में साल 2021 में यूपी विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पारित किया गया । इसमें लव जिहाद आरोपितों के लिए 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था।
कानून में कहा गया था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्मांतरण अमान्य होगा। इसके अलावा झूठ बोलकर, धोखा देकर, धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। वहीं स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा।
अब तक 10 साल की सजा का था प्रावधान
यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था. इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था. इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा. झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा. स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा. विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15000 रुपए जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था. यदि दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25000 रुपए जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान था.
बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि यह राज्य सरकारों का मामला है और यह सूबे की सरकारों को ही तय करना है. बता दें कि राज्य में लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आती रही है. सीएम योगी कई बार इस मामले पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. बता दें कि साल 2023 में लखनऊ के मोहनलालगंज में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई थी.
यहां एक हिंदू परिवार ने देखा कि उनकी लड़की नमाज पढ़ रही है. घर के लोग इसे देख सन्न रह गए. लड़की से कड़ाई से पूछताछ के बाद पता चला कि उसने एक मुस्लिम लड़के निकाह कर लिया. उसने उसका धर्म भी परिवर्तन करा दिया है. इसके बाद परिजनों ने लड़की के सामान की तलाशी ली तो पता चला कि अमन नाम का एक लड़का उसके संपर्क में है. उसके लिखे कई खत बरामद हुए. लड़की के परिजनों ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो मुस्लिम लड़के को छोड़ दे, लेकिन उसका इतना ब्रेन वॉश हो चुका था कि वो नहीं मानी. एक दिन पता चला कि वो उस लड़के साथ घर से भाग गई.इसी तरह की घटनाएं लखनऊ, बरेली, बहराइच और पश्चिमी यूपी के इलाकों में सामने आई थीं.